गोरक्षक – मोनू मानेसर

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Monu manesar

मोनू मानेसर जिनका असल नाम मोहित यादव है जो मानेसर के रहने वाले है ।वह खुद एक “गोरक्षक” और सामाजिक कार्यकर्ता है। मोनू मानेसर ,श्री कांत और इनकी समस्त टीम मेवात ke गौतस्कारों के  लिए काल बने हुए है  मोनू मानेसर और उनकी टीम ने गौ तस्करों से 50k + गौमाता को बचाया है

 वह पिछले 6 महीनों में मेवात के हिंदू विरोधी लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है

 उनकी आवाज को दबाने के लिए पूरी हिंदू विरोधी लॉबी ने उनके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है

  #ISupportMonuManesar

 इनके ऊपर सिर्फ़ आरोप लगाए गए है जो बिलकुल निराधार है । 

 वारिस खान की मौत के कुछ समय बाद, मोनू मानेसर ने फिर से सुर्खियां बटोरीं, जब 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी क्षेत्र में जुनैद और नासिर के रूप में पहचाने जाने वाले दो मुस्लिम व्यक्ति एक जले हुए वाहन के पीछे मृत पाए गए। दोनों गोपालगढ़ गांव के निवासी थे।  राजस्थान के भरतपुर

इनके  चचेरे भाई इस्माइल ने आरोप लगाया कि मोनू मानेसर सहित बजरंग दल के हरियाणा विंग के छह सदस्यों द्वारा अपहरण किए जाने के बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया था।

 पुलिस को दी अपनी शिकायत में इस्माइल ने कहा कि जुनैद और नासिर 15 फरवरी की सुबह किसी निजी काम से भरतपुर कस्बे के लिए निकले थे.  लगभग 9 बजे, एक अजनबी ने उन्हें सूचित किया कि जुनैद और नासिर को अगवा करने से पहले पुरुषों के एक समूह द्वारा “क्रूरता से पीटा” गया था।  उनकी हत्या के पीछे मोनू मानेसर और उनके समूह का हाथ है।  उन्होंने जुनैद और नासिर को राजस्थान के पिरूका के जंगलों से अगवा कर लिया और उन्हें हरियाणा के भिवानी ले गए, जहां उन्हें जिंदा जला दिया गया।

 इस्माइल की शिकायत में कहा गया है, “मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि वे बजरंग दल से थे,” जिसमें मुल्तान निवासी अनिल;  मरोदा निवासी श्रीकांत;  फिरोजपुर झिरका निवासी रिंकू सैनी;  होडल निवासी लोकेश सिंगला;  और मानेसर निवासी मोनू”। 

लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है आजकल माहोल ऐसा बनाया जा रहा है अगर मुस्लिम का कुत्ता भी मरता है तो भी हिन्दू संघठनों के ऊपर आरोप लगाए जाते है ।

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 इस शिकायत के आधार पर, राजस्थान पुलिस ने 16 फरवरी को बजरंग दल के छह सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 365 (व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण या अपहरण), 367 (अपहरण) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।  या व्यक्ति को गंभीर चोट, गुलामी, आदि के अधीन करने के लिए अपहरण) और 368 (गलत तरीके से छुपाना या कारावास में रखना, अपहरण या अपहरण किए गए व्यक्ति)।  मोनू मानेसर को व्यापक रूप से हरियाणा में गौ रक्षा का चेहरा माना जाता है।

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, जुनैद के खिलाफ गाय तस्करी के पिछले पांच मामले दर्ज है दोनों कई केशों में आरोपी है ,कोई सज्जन व्यक्ति नहीं थे जिनकी मौत के ऊपर तमाशा हो 

गाय माता को जलाकर खाने वालों को आज नहीं तो कल जलना ही है । 

 इस पूरे मामले में राजस्थान पुलिस की बर्बरता देखी गई ।

श्री कांत जी की 9 माह की गर्भवती पत्नी को राजस्थान पुलिस द्वारा मारा पीटा गया  जिससे उनके गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई ।

हिंदू महापंचायत के विरोध के बाद राजस्थान पुलिस के ऊपर केस दर्ज हुआ है । 

गौरक्षा में अब तक का सबसे बडा बलिदान सबसे कम आयु में  गौरक्षक श्रीकांत के बच्चे का हुआ है हम सदैव ॠणी रहेंगे ।ओर इस धोर अपराध का दंड भी गईया मईया अवश्य देगी यह तय है जब गईया मईया दंड देगी आत्मा कांप उठेंगी ।देखने वालों की इससे आगे लिखने में असमर्थ ओर निशबद हु

🙏

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